उत्तर प्रदेशराज्य

आधार-पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर जुर्माना

स्वतंत्रदेश,लखनऊ:एक जुलाई से देशभर में 8 बदलाव होने वाले हैं। इनका सीधा असर आपकी पॉकेट और जिंदगी पर पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि नियमों की जानकारी पहले ही अपने पास रखें। अगर आपका आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं है तो आज से जुर्माना देना होगा।

 आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं तो जुर्माना
आपके पास पैन और आधार कार्ड दोनों हैं। अगर आपने अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो आज से जुर्माना देना होगा। जुर्माना की राशि एक हजार रुपए है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ा दी थी, लेकिन अब 1 जुलाई से इसको लिंक करने वालों को एक हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा।

राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं तो दूसरे राज्य में राशन नहीं मिलेगा
अगर आप राशन कार्ड के जरिए सरकारी योजनाओं के तहत कम दामों पर राशन लेते हैं तो आपका राशन कार्ड और आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं है तो उस राशन कार्ड से दूसरे राज्‍य में राशन एक जुलाई से नहीं ले पाएंगे।

. आज से क्रिप्टोकरेंसी में पैसा लगाने पर देना होगा 1% टैक्स
आज से क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वालों के लिए बड़ा बदलाव हो रहा है। दरअसल, इन लोगों को 30% टैक्स के बाद एक और बड़ा झटका लगने वाला है। अब क्रिप्टो में पैसा लगाने वालों को भी 1% TDS देना होगा।

 डीमैट खाते की KYC नहीं तो नहीं होगी ट्रेडिंग
अगर आपके डीमैट अकाउंट की KYC नहीं है तो डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इससे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। 

 AC और दोपहिया वाहन खरीदना होगा महंगा
दोपहिया वाहनों की कीमतें एक जुलाई से बढ़ेंगी। कई कंपनियां भी कीमतें बढ़ाने के लिए तैयार हैं। फाइव स्टार AC खरीदना 10% तक महंगा हो जाएगा।​​​​​​​

गिफ्ट पर 10% टीडीएस
नए TDS नियम के तहत अब दो कारोबारियों के बीच हो रहे अतिरिक्त लाभ के लेनदेन पर साल में 20 हजार से ज्यादा के फायदे पर 10% TDS कटेगा। 

 क्रेडिट कार्ड नहीं देने का कारण बताना होगा
एक जुलाई से बैंक या वित्तीय कंपनियों को यह बताना जरूरी होगा कि उन्होंने किसी ग्राहक के आवेदन पर क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं दिया। साथ ही बीमा कवर भी वैकल्पिक रूप से देना होगा।

. डेबिट कार्ड के लिए RBI की मंजूरी नहीं
अब बैंक अपने बोर्ड की मंजूरी से ही किसी भी ग्राहक को डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं। इसके लिए RBI की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। डेबिट कार्ड केवल बचत और चालू खाता वाले ग्राहकों को ही दिया जाएगा।

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