गलत खून चढ़ाने से मौत, मेयो हास्पिटल देगा हर्जाना
स्वतंत्रदेश,लखनऊ :स्थायी लोक अदालत अधिकरण सिविल कोर्ट बाराबंकी ने मेयो इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज को इलाज में लापरवाही मामले में पीड़ित को नौ लाख 97 हजार सात सौ रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। दो माह में धनराशि भुगतान न किए जाने पर आठ फीसदी ब्याज भी दावा दाखिल हाेने की तिथि से देय होगा। यह आदेश न्यायालय स्थाई लोक अदालत अधिकरण के अध्यक्ष धर्मराज मिश्रा व सदस्य जज डा. रश्मि रस्तोगी ने दिया है।
लखनऊ जिले के मोहनलालगंज तहसील इलाके के ग्राम रसूलपुर के वीरेंद्र कुमार ने परिवाद दाखिल किया था कि डायरिया से पीड़ित अपनी पत्नी रानी देवी को उन्होंने 19 मार्च 2019 को इलाज के लिए भर्ती कराया था। जांच के बाद खून की कमी होने की बात कही। खून चढ़ाने के लिए दबाव बनाया, लेकिन चिकित्सक ने बिना जांच कराए ही अपने ब्लड बैंक से खून चढ़ा दिया। इससे रानी देवी को उलझन व खुजली होने लगी और कुछ देर में वह बेहोश हो गई। हालत खराब होने पर चिकित्सक ने वेंटीलेटर पर रखवा दिया। इसके बाद लखनऊ स्थित अपनी दूसरी शाखा में उपचार के लिए भेज दिया। वहां भी इलाज के नाम पर रकम जमा कराई गई, लेकिन फायदा नहीं हो सका। इसके बाद रानी देवी को डा. राम मनोहर लोहिया हास्पिटल लखनऊ में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान छह जून 2019 को उनकी मौत हो गई। अदालत ने मरीज की केस डायरी देखकर पाया कि गलत खून चढ़ाने के बाद रानी देवी की हालत खराब हुई।