उत्तर प्रदेशराज्य

साइकिल-रिक्शा और तांगा के लिए बनेंगे नियम

स्वतंत्रदेश,लखनऊ :सड़क सुरक्षा को लेकर रोड सेफ्टी विंग अब नान मोटराइज्ड वाहन मसलन इक्का-तांगा, साइकिल-रिक्शा वालों के लिए नियम बनाने की तैयारी कर रहा है। अभी तक ऐसे वाहनों के लिए नियमावली में कोई प्रविधान नहीं है।

सड़क सुरक्षा को लेकर रोड सेफ्टी विंग अब नान मोटराइज्ड वाहन मसलन इक्का-तांगा साइकिल-रिक्शा वालों के लिए नियम बनाने की तैयारी कर रहा है।

हादसों में कमी लाने के लिए विशेषज्ञ गोष्ठी में तीन मुख्य बिंदुओं पर अपने विचार रखेंगे। सड़क सुरक्षा से जुड़े पुलिस अधिकारी मुकेश उत्तम बताते हैं कि पहला मसला सड़क निर्माण से जुड़ा होगा। इसमें सड़क के मानक, निर्धारित डिजाइन के अनुसार मार्ग का निर्माण सुनिश्चित कराए जाने की बात होगी। विशेषज्ञ अपने डेमो प्रदर्शित करेंगे। दूसरा बिंदु उन लोगों की सुरक्षा से जुड़ा होगा जो नान मोटराइज्ड वाहन यानी ठेला, साइकिल, रिक्शा, इक्का तांगा का संचालन करते हैं। हादसे वाले स्थलों पर कहां पर फुट ओवरब्रिज बनाए जाएं और पैदल चलने वाले यात्रियों को सुरक्षा दिए जाने के लिए सड़क और चौराहों पर क्या-क्या सुविधाएं दी जानी चाहिए आदि पर विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे। मंथन के बाद नियम बनाए जाएंगे। कार्यशाला में देश भर के तमाम आइआइटी विशेषज्ञ को आमंत्रित किया गया है।

परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने बताया कि अभी तक नियमावली में सिर्फ मशीन से चलने वाले वाहनों के लिए नियम हैं। इनमें मानव द्वारा चलाए जाने वाले वाहन और पैदल चलने वालों के लिए ठोस नियम नहीं हैं। इसे लेकर आइआइटी समेत विषय विशेषज्ञों और वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के साथ एक फोरम चर्चा कर नियम बनाए जाएंगे।

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