पटाखों के लिए जारी लाइसेंस किए जाएंगे निरस्त
स्वतंत्रदेश,लखनऊ:इस बार दीपावली में धूम धड़ाका नहीं होगा। न पटाखों की बिक्री होगी न ही प्रयोग किया जा सकेगा। एनजीटी न्यायालय द्वारा आतिशबाजी के प्रयोग व बिक्री के संबंध में पारित आदेश में कहा गया है कि जनपद वाराणसी के एक्यूआई की स्थिति वेरी पूअर की श्रेणी में है। इसलिए तत्काल प्रभाव से 30 नवंबर की मध्यरात्रि तक पटाखों की बिक्री व प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जाता है। जिलाधिकारी ने इसी आदेश के क्रम में सभी अपर नगर मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट व समस्त प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि इसका तत्काल अनुपालन कराया जाए। जनपद में तत्काल प्रभाव से सभी आतिशबाजी बिक्री के जारी लाइसेंस स्थगित किए जाते हैं। साथ ही किसी ने आतिशबाजी क्रय कर लिया है तो प्रयोग पर 30 नवंबर की मध्यरात्रि तक के लिए पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
जिलाधिकारी ने सभी मजिस्ट्रेटों व पुलिस अधिकारयिों को निर्देशित किया है कि अपने- अपने थाना क्षेत्रों में इस आदेश का अनुपालन कराएं। जांच करें। साथ ही जन सामान्य को इस आदेश के बारे में जागरूक करते हुए अवगत कराएं कि आतिशबाजी का प्रयोग नहीं करना है।
नई तकनीकी से रोशन हो दीपावली
प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने जारी एनजीटी के आदेश के क्रम में कहा है कि दीवापली पर डिजिटल, लेजर आदि नई तकनीकी के प्रयोग पर बल दिया जाए। प्रतिबंध से अछूते जिलों में दीपावली मनाने के लिए ग्रीन क्रेकर व लेजर आदि नई तकनीकी के प्रयोग को आमजन के बीच प्रोत्साहित किया जाए।
दीपावली पर पटाखों के 455 अस्थाई लाइसेंस देने की थी तैयारी
दीपावली पर करीब 455 दुकानों को चार दिन के लिए अस्थाई लाइसेंस जारी किए जाने की तैयारी थी। दुकानें कल से सजनी शुरू हो जाती। डीएम के निर्देश के क्रम में 12 से 15 नवंबर तक के लिए इन्हें जांच पड़ताल के बाद लाइसेंस जारी किए जाने थे। कलेक्ट्रेट में अस्थाई लाइसेंस के लिए मजिस्ट्रेटों के पास सैकड़ों आवेदन आ चुके हैं। कारोबारी पूरे दिन इस दफ्तर से उस दफ्तर की दौड़ लगाते रहे। हालांकि थानों से जांच पड़ताल के बाद इस पर आज से लाइसेंस की मुहर लगानी थी।