रेलवे स्टेशनों पर ब्रश करना और बर्तन धोना पड़ेगा महंगा
स्वतंत्रदेश ,लखनऊअगर आप भी ट्रेन से सफर के दौरान सुबह-सुबह प्लेटफॉर्म पर लगे नल में ब्रश करते हैं या फिर खाना खाने के बाद वहीं बर्तन धोते हैं, तो सावधान हो जाइए। रेलवे ने ऐसे यात्रियों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। रेल अधिनियम 1989 के अनुसार रेलवे स्टेशन परिसर में तय स्थानों (जैसे-शौचालय या वॉशरूम) को छोड़कर अन्य जगह ब्रश करना, थूकना, कपड़े या बर्तन धोना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा करते पाए जाने पर यात्रियों पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार स्टेशन परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। वाणिज्य निरीक्षक प्रभारी डीडी शुक्ल का कहना है कि यात्रियों के लिए साफ-सफाई हेतु विशेष स्थान निर्धारित किए गए हैं।
इन स्थानों के अलावा प्लेटफॉर्म पर लगे नलों या खुले स्थानों पर व्यक्तिगत स्वच्छता के कार्य करना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि अन्य यात्रियों के लिए असुविधाजनक भी है। जिन्होंने बताया कि वाणिज्य विभाग द्वारा समय-समय पर निरीक्षण कर ऐसे मामलों में जुर्माना लगाया जा रहा है।कई स्टेशनों पर लोगों को प्लेटफॉर्म पर ब्रश करते, बर्तन या कपड़े धोते पाए जाने पर कार्रवाई को लेकर जिले के समस्त स्टेशनों पर अभियान जल्द ही चलाया जाएगा। यात्रियों से अपील की है कि वे तय शौचालयों और वॉश बेसिन का ही उपयोग करें।साथ ही, चिप्स के रैपर, बोतल या अन्य कचरा ट्रेन या स्टेशन पर न फेंकें। स्वच्छता बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। नियम तोड़ने पर जुर्माना लग सकता है और आपकी यात्रा महंगी पड़ सकती है।
 
				 
					



