उत्तर प्रदेशलखनऊ

 क्रिसमस और नए साल के जश्न की अनुमति के लिए… दिसंबर 

स्वतंत्रदेश,लखनऊक्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर क्लब, रिजॉर्ट, पब, रेस्टोरेंट, पार्क व अन्य स्थानों पर मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी अनिवार्य है।

अनुमति उन्हें ही मिलेगी जिनके पास अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा व पुलिस कमिश्नरेट के अनापत्ति प्रमाणपत्र होंगे।ऑनलाइन प्रक्रिया में समस्या आने पर जिलाधिकारी कार्यालय के कक्ष संख्या 40-ए में उपस्थित होकर संपर्क कर सकते हैं। बगैर जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के कार्यक्रम आयोजित करने पर छह माह के कारावास या अधिकतम 20000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जाने का प्रावधान है।

Related Articles

Back to top button