उत्तर प्रदेशराज्य

गंगा प्रदूषण पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्प्णी

गंगा प्रदूषण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को तल्ख टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने पूछा कि जिम्मेदार अफसर गंगा की सफाई कर नहीं पा रहे हैं या करना ही नहीं चाहते। कोर्ट ने सरकार का पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता को तलब किया है। मामले में आज दोबारा कोर्ट सुनवाई करेगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक नवंबर को भी मामले में सुनवाई की थी। कोर्ट में प्रस्तुत किए गए विभिन्न विभागों के हलफनामों में विरोधाभास पाया था। इसको देखते हुए महाधिवक्ता को सभी की तरफ से एक हलफनामा दाखिल करने और स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया था।गुरुवार को इस मामले की जब हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस अजीत कुमार की पूर्णपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की। इस दौरान अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह सरकार का पक्ष रखने आए। इस पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की और सुनवाई टालते हुए कहा कि महाधिवक्ता स्वयं आएं।

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