परीक्षा केंद्र से एक किलोमीटर में फोटोकापी प्रतिबंधित
स्वतंत्रदेश,लखनऊ:यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटर परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में और जरूरत पड़ने पर उसके बाहर भी धारा-144 लागू की जाए। परीक्षा केंद्रों से न्यूनतम एक किलोमीटर की परिधि में फोटो कापियर व स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही परीक्षा कार्य से जुड़े केंद्र व्यवस्थापकों व शिक्षकों के साथ धमकी भरा व्यवहार भी अपराध माना जाएगा।
ये निर्देश मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने मंडलायुक्तों, परिक्षेत्रीय उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को दिए हैं। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं में नकल की रोकथाम करके शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने के निर्देश दिए हैं। परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयोग, प्रश्नपत्र की गोपनीयता भंग करने और हिंसक कृत्य के अपराध के लिए उप्र सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1998 के प्रविधानों के तहत त्वरित कार्यवाही कराई जाए।
समाज विरोधी तत्वों व नकल में संलिप्त वाह्य व्यक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए एलआइयू के माध्यम से सूचना एकत्रित कराई जाए। अनुचित मुद्रण या प्रकाशन के माध्यम से परीक्षार्थियों को गुमराह करने वाले व्यक्तियों व अफवाहों आदि पर कड़ी निगाह रखी जाए। बालिकाओं की चेकिंग केवल महिला स्टाफ ही कर सकेंगी। मुख्य सचिव ने कहा कि कोविड 19 के प्रोटोकाल का अक्षरश: पालन करते हुए परीक्षा केंद्र को पूर्णतया सैनिटाइज कराया जाएगा। केंद्रों पर सैनिटाइजर, हैंडवाश, थर्मल स्कैनिंग, पल्स आक्सीमीटर व प्राथमिक उपचार की व्यवस्था के साथ ही शारीरिक दूरी का पालन किया जाएगा।