उत्तर प्रदेशराज्य

जमानत के खिलाफ कोर्ट में करेंगे अपील

स्वतंत्रदेश,लखनऊ:लखीमपुर खीरी के तिकुनियां कांड के मामले से जुड़े एक मुकदमे के आरोपित लखनऊ निवासी अंकित दास व दूसरे मुकदमे के आरोपित कमलजीत सिंह की जमानत अर्जियों पर आज जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। तीन अक्टूबर को थाना तिकुनिया क्षेत्र में तिकुनियां कांड के दौरान एक पत्रकार, चार किसान व तीन भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एक मुकदमा सभासद सुमित जायसवाल की तहरीर पर 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना तिकुनिया में दर्ज किया गया था।

लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में आज दो आरोपितों की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। 

 लखीमपुर कांड में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू की जमानत के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन कोर्ट में अपील करेगी। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जिस समय सुनवाई चल रही थी, उस समय हमारे पक्ष की तरफ से इंटरनेट की समस्या थी। इससे हमारी तरफ से आवाज न्यायालय तक पहुंच नहीं पा रही थी। हम न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं, इसलिए अब अपील करने जा रहे हैं। साथ ही यह भी मांग करेंगे कि हमारी बात रूबरू होकर सुनी जाए।लखीमपुर हिंसा मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को आज जमानत मिल सकती है। बीते गुरुवार को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। यह आदेश जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने दिया था। इससे पहले बेल ऑर्डर पर हत्या और साजिश की धाराओं का जिक्र नहीं किया गया था। जमानत आदेश में धारा 302 और 120बी का जिक्र नहीं किया गया था। बेल ऑर्डर को संशोधित करने के लिए आशीष मिश्रा के वकीलों को अर्जी देनी पड़ी।

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