उत्तर प्रदेशराज्य

यूपी में किराए पर चलने वाले दो पहिया व चार पहिया वाहनों को देना होगा एक बार टैक्स

स्वतंत्रदेश,लखनऊकिराए पर चलने वाले दो पहिया, तिपहिया और चार पहिया मोटर कैब, मैक्सी कैब और 7500 किलोग्राम भार ले जाने वाले माल वाहनों को अब एक बार ही टैक्स देना होगा।अभी तक किराए या पारितोषिक (हायर या रिवार्ड) पर चलने वाले इन वाहनों से मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक टैक्स लिया जाता है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक 2025 सोमवार को विधानसभा में पेश किया गया।

विधानसभा में सपा सदस्यों के हंगामे व नारेबाजी के बीच कुल चार विधेयक सदन की मेज पर रखे गए। मोटरयान कराधान विधेयक की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स में छूट दी जा रही है, जिससे पारंपरिक वाहनों से मिलने वाले टैक्स में कमी आई है।

इस कारण कर प्रणाली को प्रभावी और व्यावहारिक बनाने के लिए एकमुश्त टैक्स की व्यवस्था की गई है। इससे न केवल वाहन स्वामियों को सुविधा मिलेंगी बल्कि टैक्स चोरी पर भी रोक लगेगी। माल वाहकों पर टैक्स निर्धारण गाड़ी की कीमत पर होगी।दो पहिया वाहनों में रैपिडो, ऊबर, जोमैटो व स्विगी डिलीवरी वाहन, आटो, टैंपो, मैक्सी कैब, जेसीबी, मेटाडोर आदि को वन टाइम टैक्स देना होगा। रोडवेज बसे, बड़ी ट्रक, ड्राइविंग सिखाने वाले वाहन, ट्रैक्टर को त्रैमासिक व वार्षिक रोड टैक्स जमा करने की सुविधा पहले की तरह ही रहेगी।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2025 व उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2025 को भी सदन में रखा गया। निजी विश्वविद्यालय व निरसन विधेयक पिछले दिनों जारी अध्यादेश के प्रतिस्थानी विधेयक हैं।

इनमें अयोध्या में स्थापित महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय व गाजियाबाद में स्थित डा. केएन मोदी विश्वविद्यालय मोदीनगर शामिल हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक सदन में रखा गया है। इसके तहत वर्तमान समय में अप्रचलित व अनावश्यक हो चुके 35 अधिनियमों को खत्म कर दिया गया है। इसका भी अध्यादेश 28 मई को जारी हो चुका है।

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