नहीं लगाई हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट तो हो जाएं सावधान
स्वतंत्रदेश,लखनऊ:जिन गाड़ियों का अंतिम नंबर एक और शून्य है वह 15 नवंबर से पहले अपने वाहनों में एचएसआरपी लगवा लें नहीं तो उन्हें चालान और जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोटेट स्टीकर लगवाने के निर्देश प्रदेश शासन के विशेष सचिव अरविंद कुमार पांडेय ने जारी किए हैं। भेजे गए निर्देशों में 15 नवंबर 2021 से 15 नवंबर 2022 तक वाहनों के अंतिम नंबरों के हिसाब से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाया जाना अनिवार्य होने की तिथियां भी जारी की गई हैं।
एचएसआरपी लगवाने के लिए परिवहन विभाग ने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की ओर से ऑनलाइन आवेदन www.siam.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने की सलाह दी गई है। चल रही फर्जी वेबसाइट से वाहन स्वामी परहेज करें।
निजी वाहनों में एचएसआरपी लगवाने की तय की गई तिथियां
- 15 नवंबर 2021 तक -प्रदेश के सभी जिलों में पंजीकृत वे निजी वाहन जिनके नंबर के अंत में 0 और 1 है।
- 15 फरवरी 2022 तक -पंजीकृत वाहन जिनके नंबर के अंत में 2 और 3 है।
- 15 मई 2022 तक- पंजीकृत वाहन जिनके अंतिम नंबर के अंत में 4 और 5 है।
- 15 अगस्त 2022 तक-पंजीकृत वाहन जिनके नंबर के अंत में 6 और 7 है।
- 15 नवंबर 2022 तक- पंजीकृत वाहन जिनके नंबर के अंत में 8 और 9 है।