उत्तर प्रदेशराज्य

5 माह के दुष्कर्म करने वाले रिश्तेदार को फांसी

स्वतंत्रदेश,लखनऊ :पांच माह की दुधमुंही बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले सगे रिश्तेदार प्रेमचन्द्र उर्फ पप्पू दीक्षित को पॉक्सो की विशेष अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। इस पर 70 हजार का जुर्माना भी लगा है। विशेष जज अरविन्द मिश्र ने कहा है कि अभियुक्त की गरदन में फांसी लगाकर उसे तब तक लटकाया जाए, जब तक कि उसकी मौत न हो जाए। उन्होंने इसके अपराध को रेयरेस्ट ऑफ रेयर करार दिया है। उन्होंने अभियुक्त को दी गई की फांसी की सजा की पुष्टि के लिए इस मामले की समस्त पत्रावली अविलंब हाईकोर्ट को भेजने का आदेश भी दिया है।

पॉक्सो के विशेष जज ने अरविन्द मिश्र ने अभियुक्त प्रेमचन्द्र उर्फ पप्पू दीक्षित को आईपीसी की धारा 302 व 376 कख के साथ ही पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में भी मौत की सजा सुनाई है।

जज  अरविन्द मिश्र ने अभियुक्त प्रेमचन्द्र उर्फ पप्पू दीक्षित को आईपीसी की धारा 302 व 376 कख के साथ ही पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में भी मौत की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार के जुर्माने से भी दंडित किया है और कहा है कि जुर्माने की समस्त धनराशि मृतक बच्ची के पिता को दिया जाएगा।

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