उत्तर प्रदेशराज्य

पांच अक्टूबर तक धारा 144 लागू

स्वतंत्रेश,लखनऊ:राजधानी में पांच अक्टूबर 2021 तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है।लखनऊ के जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोर्डिया ने सितंबर और अक्टूबर महीने में पड़ने वाले त्यौहारों, राजनैतिक कार्यक्रमों और परीक्षाओं के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश पारित करने की बात कही है। इसके साथ ही विधानसभा भवन से एक किलोमीटर के दायरे में तांगा, ठेला, घोड़ा गाड़ी, ट्रैक्टर-ट्रॉली व बैलगाड़ी लाने पर पांबदी के साथ धरना प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी।

                                      विधान भवन के एक किमी दायरे में नहीं होंगे कोई प्रदर्शन

संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने बुधवार को जारी आदेश में कहा है कि 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी, 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती, 19 सितंबर को अनन्त चतुर्दशी, 28 सितंबर को चेहल्लुम, दो अक्टूबर को गांधी जयंती, 14 अक्टूबर को दशहरा और 19 अक्टूबर को बारावफात त्योहार होना बताया है। साथ ही विभिन्न प्रवेश प्रतियोगी परीक्षाएं के चलते भी लोग एकत्र होंगे। इसके चलते ही पुलिस-प्रशासन को शहर के अंदर धारा 144 का पूरी तरह से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

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