उत्तर प्रदेशराज्य

निर्वाचन आयोग 30 अप्रैल तक करा लें पंचायत के चुनाव

स्वतंत्रदेश,लखनऊ :उत्तर प्रदेश में गांव की सरकार यानी त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा तथा सख्त निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि प्रदेश में 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव को सम्पन्न करा लें।

 

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को विजय उपाध्याय की याचिका पर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तिथि निर्धारित कर दी है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को विजय उपाध्याय की याचिका पर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तिथि निर्धारित कर दी है। कोर्ट ने 30 अप्रैल तक प्रधानी के चुनाव कराने का निर्देश देने के साथ ही मई में ब्लाक प्रमुख के चुनाव कराने को कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की तारीखों का एलान करने के साथ राज्य निर्वाचन आयोग तथा उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को पंचायत चुनाव के लिए 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा करने के निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रधान, जिला पंचायत सदस्यों और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव की तिथियों को भी निर्धारित कर दिया है।

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता विजय उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इस दौरान हाईकोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग के रुख से काफी नाराज हुआ और चुनाव कराने की तिथियों का ऐलान करते हुए सख्त आदेश दिया।

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