किसान पर लगाया ढाई लाख का जुर्माना
स्वतंत्रदेश,लखनऊ :फीरोजाबाद जिले में जसराना क्षेत्र के गांव सैटई के किसान मुलायम सिंह का 20 वर्ष का संघर्ष आखिर रंग लाया है। वर्ष 2000 से नलकूप के कनेक्शन के लिए भागदौड़ कर रहे मुलायम सिंह को अब कनेक्शन भी मिलेगा और वर्ष 2001 से कनेक्शन मिलने तक की अवधि का एक हजार रुपये प्रतिमाह के हिसाब से धनराशि भी मिलेगी। विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम आगरा ने विद्युत विभाग को कनेक्शन जारी करने और एक हजार रुपये प्रति माह (यह धनराशि अब तक करीब ढाई लाख रुपये होगी) क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।
किसान मुलायम सिंह ने जनवरी 2000 में निजी नलकूप का विद्युत कनेक्शन लेने को आवेदन किया था। तत्कालीन एक्सईएन विद्युत वितरण खंड शिकोहाबाद के आदेश पर उन्होंने तत्कालीन एक्सईएन विद्युत वितरण छह फरवरी, 2001 को 1250 रुपये (कनेक्शन फीस) और 21 नवंबर, 2001 को 15419 (लाइन डालने की धनराशि) रुपये जमा करा दिए। कनेक्शन मिलने की उम्मीद में 70 हजार रुपये खर्च कर नलकूप भी स्थापित करा लिया। तब से वह डीजल से नलकूप चला रहे हैं। उन्हें अब तक कनेक्शन नहीं मिला।
आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगा विभाग : किसान मुलायम सिंह के अनुसार 20 साल की अवधि में उन्होंने कई बार विभागीय अधिकारियों के अलावा डीएम को भी शिकायती पत्र दिए। कई बार तत्काल कनेक्शन के आदेश भी हुए, लेकिन अमल कभी नहीं हुआ। इसके बाद उन्हें उपभोक्ता फोरम की शरण लेनी पड़ी। फीरोजाबाद ग्रामीण के अधीक्षण अभियंता एके वर्मा का कहना है कि फोरम के आदेश के खिलाफ वह हाई कोर्ट जाएंगे।
तीन माह में सुनाया फैसला : किसान मुलायम सिंह ने अक्टूबर 2020 में फोरम की शरण ली। फोरम ने 30 दिसंबर, 2020 को फैसला सुनाया। फोरम के अध्यक्ष विजेंद्र कुमार ने बिजली विभाग को कनेक्शन न देने का दोषी मानते हुए कनेक्शन देने और 10 फरवरी, 2001 से कनेक्शन देने तक प्रतिमाह एक हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं।
20 साल में हर किसी से की फरियाद : मुलायम सिंह के पुत्र अशोक आर्य अशोक का कहना है कि शुरू के 10 साल उनके पिता ने कनेक्शन चालू कराने के लिए काफी संघर्ष किया। उनके बुजुर्ग होने के बाद दस साल से वह प्रयास कर रहे हैं।