CCC सर्टिफिकेट न होने पर भी अभ्यर्थी माना जाएगा योग्य
स्वतंत्रदेश,लखनऊ:उत्तर प्रदेश में ऐसे अभ्यर्थियों को राहत मिली है जिन्होंने कंप्यूटर से B.Tch या B.Sc तो किया है लेकिन उनके पास CCC का सर्टिफिकेट नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा है कि यदि अभ्यर्थी कंप्यूटर से B.Tch या B.Sc है तो CCC सर्टिफिकेट न होने पर भी उसे योग्य माना जाएगा।
अदालत ने यह आदेश जारी करते हुए गन्ना व चीनी आयुक्त के 15 जनवरी 2020 के एक आदेश को खारिज कर दिया है। उक्त आदेश में डोएक द्वारा जारी ट्रिपल C सर्टिफिकेट के समकक्ष कम्प्यूटर शिक्षा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को गन्ना सुपरवाइजर के लिए योग्य नहीं माना गया था।
यह आदेश जस्टिस चंद्रधारी सिंह की एकल पीठ ने मोहित कुमार व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया। याचियों का कहना था कि गन्ना सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए 5 अक्टूबर 2016 को जारी विज्ञापन के क्रम में उन्होंने आवेदन किया था।
CCC को अनिवार्य कर दिया गया था
उक्त पद के लिए कृषि विज्ञान के साथ-साथ डोएक द्वारा जारी ट्रिपल C सर्टिफिकेट की शैक्षिक अहर्ता मांगी गई थी। सभी याचियों के पास ट्रिपल C के समकक्ष शैक्षिक योग्यता है। कोर्ट ने पाया कि सरकार के ही तमाम शासनादेशों में यह स्पष्ट है कि ट्रिपल C के समकक्ष कंम्यूटर शिक्षा को प्राप्त किया अभ्यर्थी राज्याधीन लोक सेवाओं के लिए अर्ह होगा।
कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि ट्रिपल C की कुछ सरकारी पदों पर अनिवार्यता इसलिए की गई ताकि लोगों को सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिकली प्रदान की जा सके। ट्रिपल C कोर्स के जरिये छात्र को सूचना तकनीकी का आधारभूत ज्ञान प्राप्त होता है। वर्तमान मामले में याचियों के पास भले ट्रिपल C सर्टिफिकेट न हो लेकिन उन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थानों से समकक्ष योग्यता प्राप्त की है। इस वजह से वे उक्त पद पर आवेदन करने के लिए योग्य माने जाएंगे।