यूपी में प्रतिबंधों के साथ बार और क्लब खोलने की अनुमति
पांच महीने से अधिक लंबी अवधि के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बार और क्लब खोलने की अनुमति दे दी है। ये फैसला केंद्र सरकार की ओर से जारी अनलॉक-4 की गाइडलाइन के बाद किया गया है। आबकारी विभाग के मुताबिक नई गाइडलाइन में बार और क्लब को बंद करने का कोई निर्देश नहीं है, लिहाजा इसे खोलने की अनुमति दी गयी है। आबकारी विभाग के जारी आदेश में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सुबह दस बजे से रात नौ बजे तक बार और क्लब का संचालन अब किया जा सकते हैं। बार संचालकों को कोविड-19 के सभी नियम-निर्देशों का पालन करना होगा।
उत्तर प्रदेश में अब सुराप्रेमी बार में बैठकर शराब का सेवन कर सकेंगे। आबकारी विभाग ने कुछ प्रतिबंध लगाकर बार खोलने की अनुमति दे दी है। सुबह दस से रात नौ बजे तक बार खोले जा सकेंगे। संचालकों को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना होगा। कोरोना संक्रमण का फैलाव होने पर 25 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन घोषित किया गया था। तब से होटल और रेस्टोरेंट के बार भी बंद थे। अनलॉक घोषित होने पर दूसरे प्रदेशों में होटल, रेस्टोरेंट व उसमें बने बार खोल दिए गए।
यूपी में होटल और रेस्टोरेंट तो खोल दिया गया था। लेकिन, बार पर पाबंदी लगी थी। इसके चलते लाइसेंसधारी बार संचालकों को आर्थिक नुकसान हो रहा था। साथ ही वहां काम करने वाले कर्मचारियों का भविष्य खतरे में पड़ गया था। इसके मद्देनजर आबकारी विभाग ने शुक्रवार को कुछ प्रतिबंध लगाकर बार खोलने का आदेश दे दिया। प्र. अपर आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग एवं औद्योगिक विकास) हरिश्चंद्र ने कहा कि कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि कि सरकार को बड़ा राजस्व आबकारी से मिलता है। शराब की दुकानें पहले ही खोल दी गई थीं और अब बार खोलने की इजाजत दे दी गई है। बीते दिनों ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें शनिवार-रविवार के लॉकडाउन को हटा दिया गया था। अब रविवार को पूरे प्रदेश में बंदी का ऐलान किया गया है। इसके अलावा नई गाइडलाइंस के मुताबिक 21 सितंबर से स्कूलों में स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा परामर्श से जुड़े कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है।
इन नियमों का करना होगा पालन
- बार काउंटर पर ग्राहकों को मदिरा नहीं परोसी जाएगी। न ही वहां स्टूल रखा जाएगा।
- परिसर के अंदर व बाहर हैंड सैनिटाइजर व सफाई की व्यवस्था करनी होगी।
- बार के सारे कर्मचारियों को फेस मास्क व हैंड ग्लब्स पहनना अनिवार्य है।
- बार में आने वाले ग्राहकों का गेट पर थर्मल स्कैनिंग करना होगा।
- बार के अंदर सीटिंग क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। सबको शारीरिक दूरी मानक का पालन करते हुए बैठाया जाएगा।