उत्तर प्रदेशराज्य

गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाला मुर्तजा दोषी

स्वतंत्रदेश,लखनंऊ:गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात PAC कर्मियों पर हमला करने वाले आरोपी अहमद मुर्तुजा को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अप्रैल 2022 में मामले की रिपोर्ट विनय कुमार मिश्रा ने गोरखपुर थाने में दर्ज कराई थी। NIA /ATS की अदालत ने विशेष जज विवेकानन्द शरण त्रिपाठी ने सजा पर सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तारीख तय की है।4अप्रैल, 2022 को PAC जवानों पर हमला किए जाने के मामले की रिपोर्ट विनय कुमार मिश्र ने थाना गोरखनाथ में दर्ज कराई थी। वादी मुकदमा विनय कुमार मिश्रा के अनुसार, गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात PAC के जवान अनिल कुमार पासवान पर आरोपी ने अचानक बाके से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसका असला भी छीनने का प्रयास किया। उनका राइफल सड़क पर गिर गया। उन्हें बचाने के लिए दूसरा जवान आया तो जान से मारने की नीयत से उस पर हमला धारदार हथियार से किया गया।

मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने घायल जवान व उनके राइफल को उठाया। इस दौरान बांका लहराते हुए व नारा -ए- तकबीर, अल्लाह हू अकबर का नारा लगाते हुए अहमद मुर्तुजा PAC की पोस्ट की ओर दौड़ा था। इससे लोगों में अफरा-तफरी का माहौल मच गया था। इसके हाथ पर एक बड़े बांस से प्रहार किया गया। इसके बांका नीचे गिर गया। जिसके बाद जवानों ने मुर्तजा को पकड़ लिया गया था।पकड़े गए अहमद मुर्तजा के पास से उर्दू भाषा में लिखी हुई एक धार्मिक किताब भी बरामद हुई थी। सरकारी वकील एमके सिंह के अनुसार विवेचना के दौरान हासिल साक्ष्यों के आधार पर इस मामले में विधि खिलाफ क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 16/18/20/ 40 की बढ़ोतरी की गई है। विवेचना ATS को सौंपी गई थी। 25 अप्रैल 2022 को विशेष अदालत में पेश कर इस मामले में एटीएस ने पुलिस कस्टडी लेकर रिमांड भी हासिल की थी।

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