उत्तर प्रदेशराज्य

अंक घटने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तलब की उत्तर पुस्तिका

स्वतंत्रदेश ,लखनऊ :इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के प्राथमिक स्कूलों में 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल अभ्यर्थी का पुनर्मूल्यांकन में दो अंक काटने पर मूल उत्तर पुस्तिका तलब कर ली है। अभ्यर्थी का कहना है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने दो बार पुनर्मूल्यांकन कराया। जिस प्रश्न का अंक उसे देना चाहिए था उसे देने के बजाय दो नंबर कम कर दिया। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को अभ्यर्थी के मूल दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 68500 शिक्षक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन में अभ्यर्थी के दो अंक काटने पर मूल उत्तर पुस्तिका तलब की है। अभ्यर्थी का कहना है कि दो बार पुनर्मूल्यांकन कराया गया

अभ्यर्थी प्रियंका यादव की याचिका पर न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने यह आदेश दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि 13 अगस्त 2018 को सहायक अध्यापक परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। याची को उसमें 66 अंक मिले थे, जबकि कटआफ मेरिट 67 अंक थी। एक अंक से याची का चयन नहीं हो सका।उसने दो हजार रुपये का ड्राफ्ट जमा करके स्कैन कापी निकलवाई। कापी देखने पर पता चला कि उसे प्रश्न संख्या 120 का अंक नहीं दिया गया है। जबकि उसने उत्तरकुंजी के मुताबिक ही उत्तर दिया था।

याची ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया। पुनर्मूल्यांकन में उसके अंक 66 ही रहे। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। कोर्ट के आदेश पर याची की उत्तर पुस्तिका का एक बार फिर से पुनर्मूल्यांकन किया गया।

Related Articles

Back to top button