टोल पर वाइआइपी वाहनों के लिए नए नियम
स्वतंत्रदेश , लखनऊ :एक जनवरी से लागू होने होने जा रहे वाहन स्वामियों को अब फास्टैग बिना उनको वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसके साथ ही नए वाहनों में भी शोरूम संचालक को फास्टैग लगाकर देना अनिवार्य होगा।
राष्ट्रीय राजमार्ग व सड़क परिवहन मंत्रालय ने फास्टैग को लेकर गाइड लाइन जारी की है। परियोजना निदेशक पंकज मिश्रा ने बताया कि मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के अनुसार चार पहिया या उससे बड़े पुराने वाहनों को अगर फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए तो उसे उसके वाहन में फास्टैग लगना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि अगर वाहनों में फास्टैग नहीं लगा मिला तो वह अपना फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं ले पाएगा। इसमें उसे फास्टैग नंबर देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही शोरूम संचालक को बिक्री होने वाले नए वाहनों में फास्टैग अनिवार्य रूप से लगाकर देना होगा। वहीं, जनवरी में होने वाले बदलाव को लेकर सभी टोल प्लाजा पर सेंसर मशीन लगाई जा रही हैं। इससे वाहन सवार कम समय में अपने स्थान पर पहुंच सकेंगे।
वीआईपी गाड़ियों को भी देना होगा टोल
कानपुर देहात के बाराजोड़ और फतेहपुर के टोल प्लाजा में अक्सर नेता दबाव बनाकर वाहन बिना टोल दिए वाहन निकालने का प्रयास करते हैं। हनक की वजह से नेता व उनके समर्थक टोलकर्मी से मारपीट कर देते हैं। मंत्रालय ने अब वीआईपी गाड़ी में भी फास्टैग लगवाना अनिवार्य कर दिया है।
फास्टैग लगाने में आई तेजी
फास्टैग लगाने के लिए फतेहपुर और बराजोड़ टोल प्लाजा पर बैंकों ने अपने कैंप लगवा है। जिन वाहनों में फास्टैग नहीं है और वह जाम से बचना चाहते हैं तो वह टोल में घुसने से पहले ही वाहन में फास्टैग लगवा सकते हैं।