उत्तर प्रदेशराज्य

यूपी में इस साल भी कांवड़ मार्ग के दुकानदारों के लिए नेमप्लेट लगाना अनिवार्य

स्वतंत्रदेश ,लखनऊपिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाद्य पदार्थ बेचने वाले सभी दुकानदारों को अपने नाम का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाना होगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को यह जिम्मेदारी दी गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि यात्रा मार्ग पर तय कीमत में ही खाद्य पदार्थ बिकें। यात्रा मार्ग पर अधिक कीमत पर अथवा अशुद्ध खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के मुताबिक खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग कांवड़ यात्रा मार्ग पर उपरोक्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने में जुटा हुआ है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त राजेश कुमार के मुताबिक कांवड़ यात्रा मार्ग के जिलों में अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी तैनात किए जा रहे हैं।इन अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि कोई भी दुकानदार तय रेट से अधिक कीमत पर कोई खाद्य पदार्थ नहीं बेचे। जो भी खाद्य पदार्थ बेचे जाएं उनकी गुणवत्ता अच्छी रहे। सभी दुकानों पर दुकानदार का नाम, पता, मोबाइल नंबर तथा खाद्य पंजीकरण नंबर लिखना अनिवार्य है। विभाग द्वारा ए-फोर पेपर साइज में स्टीकर बनवाया गया है जिस पर उपरोक्त सभी विवरण लिखते हुए दुकानदारों को अपनी दुकान पर स्टीकर चस्पा करना होगा।आयुक्त ने बताया है कि विभाग में खाने पीने की दुकानों के पंजीकरण की मुफ्त व्यवस्था है। एफओएससीओएस पोर्टल पर आवेदन कर दुकानदार तुरंत अपनी दुकान का पंजीकरण करा सकते हैं। जनसेवा केंद्र के माध्यम से भी पंजीकरण के लिए आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी से संपर्क करके भी पंजीकरण कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कांवड़ मार्ग वाले जिलों में प्रत्येक जिले में यात्रा मार्ग पर 80 से 100 के करीब दुकाने हैं।

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कांवड़ यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट

वहीं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा सावन महीने की कांंवड़ यात्रा और अन्य त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए विभागीय अधिकारियों को चाक चौबंद इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं।

वहीं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा सावन महीने की कांंवड़ यात्रा और अन्य त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए विभागीय अधिकारियों को चाक चौबंद इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं।

अस्पतालों में आकस्मिक दवाओं की उपलब्धता, पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती तथा जांच से संबंधित उपकरणों को पूरी तरह क्रियाशील रखने के निर्देश दिए हैं। एंबुलेंस मानक के मुताबिक क्रियाशील रखते हुए संवेदनशील स्थानों पर तैनात करने के निर्देश दिए हैं जिससे यात्रा के दौरान किसी की तबीयत अचानक खराब हो तो उसे तत्काल इलाज के लिए चिकित्सालय पहुंचाया जा सके।

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