उत्तर प्रदेशराज्य
बरेली में हिंसा भड़काने के मास्टर माइंड को गिरफ्तार नहीं कर सकी पुलिस
स्वतंत्रदेश ,लखनऊगैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी आइएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी।आरोपित को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी सीओ प्रथम संदीप सिंह को सौंपी थी लेकिन वह मौलाना को गिरफ्तार नहीं कर सके। इस पर अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम रवि कुमार दिवाकर ने बुधवार को सुनवाई करते हुए तल्ख टिप्पणी की।
आदेश में लिखा कि आरोपित प्रभावी व्यक्ति है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। यही आम आदमी होता तो अब तक उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया होता। ऐसे में मौलाना को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश की करने की जिम्मेदारी न्यायाधीश ने एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान को दी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने संबंधी जिम्मेदारी डीएम को दी है। मामले में अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी।