कैबिनेट बैठक आज,बकाया शुल्क में मिलेगी एकमुश्त छूट
स्वतंत्रदेश,लखनऊ:पुराने निजी व व्यावसायिक वाहनों को स्क्रैप कराने पर बकाया शुल्क में छूट मिलेगी। ऐसे वाहनों पर लगे जुर्माने पर शत प्रतिशत छूट का प्रस्ताव पहले ही मंजूर किया जा चुका है। बुधवार को कैबिनेट में शुल्क में छूट का प्रस्ताव भी रखा जा रहा है। इस छूट का लाभ तभी मिलेगा जब छूट के बाद बची देय धनराशि को एकमुश्त जमा किया जाएगा।
प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण व गतिशीलता नीति 2023 के तहत वाहनों के पंजीकरण शुल्क में छूट दे रही है। यदि ईवी वाहन की खरीद के लिए पुराने वाहन को स्क्रैप किया जाएगा तो उसके बकाया शुल्क पर छूट मिलेगी। यह छूट तभी दी जाएगी जब वह छूट के बाद बची राशि को एकमुश्त जमा करेंगे। इस बाबत प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखने की तैयारी है। दरअसल, परिवहन शुल्क पर लगे जुर्माने का प्रस्ताव पहले ही कैबिनेट में रख चुकी है।
दो प्रतिशत एपीओ बन सकेंगे एआरटीओ
उप्र परिवहन सेवा नियमावली में छठे संशोधन का प्रस्ताव बुधवार को कैबिनेट की बैठक में रखने की तैयारी है। नियमावली के मुताबिक परिवहन विभाग में तैनात सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) उप संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ ) पद पर पदोन्नति पा सकते हैं ।वर्तमान में इनके आरक्षण का कोटा केवल एक प्रतिशत है। अब इसे बढ़ाकर दो प्रतिशत करने की तैयारी है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर हो गया तो दो प्रतिशत एपीओ प्रोन्नत होकर एआरटीओ बन सकेंगे।
किसी भी राज्य में करा सकेंगे फिटनेस टेस्ट
व्यावसायिक वाहन स्वामी अब अपने वाहन का पंजीकृत जिले के अलावा किसी दूसरे जिले अथवा प्रांत में भी स्वास्थ्य परीक्षण करा सकेंगे। दरअसल, यह व्यवस्था है कि व्यावसायिक वाहनों का तीन-तीन और दो दो साल में फिटनेस टेस्ट कराना होता है। इनमें एक बार वह अपने पंजीकृत जिले में तो दूसरी बार कहीं अन्य भी फिटनेस टेस्ट करा सकेंगे। कैबिनेट में मोटर नियमावली 1998 के नियम 39 में संशोधन का प्रस्ताव रखा जा रहा है। दरअसल कई बार जो लंबी दूरी के वाहन होते हैं वह माल लेकर अपने मूल जिले से दूर होते हैं। ऐसे में उन्हें फिटनेस टेस्ट के लिए आने में दिक्कत होती है। यदि प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई तो वे यदि दूसरे जिले या राज्य में हैं तो वहीं फिटनेस टेस्ट करा सकेंगे।