उत्तर प्रदेशराज्य

UP निकाय चुनाव पर सुप्रीम सुनवाई

स्वतंत्रदेश,लखनऊ:UP के निकाय चुनाव पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ डबल बेंच ने OBC आरक्षण के बिना चुनाव कराए जाने आदेश दिए थे। UP सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। सपा ने सुप्रीम कोर्ट में OBC आरक्षण के साथ चुनाव कराने की याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा की पीठ सुनवाई करने वाली है। भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को तत्काल लिस्ट करने की मांग की थी।

हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने क्या दिया था आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि बिना OBC आरक्षण वाले शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा था कि राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता को पूरा नहीं किया।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ लवानिया की पीठ ने ये भी आदेश दिया कि चुनाव अधिसूचना में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षण शामिल किया जाएगा। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 5 दिसंबर को जारी किए गए नोटिफिकेशन को रद कर दिया था।

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 27 दिसंबर को OBC आरक्षण के बिना चुनाव कराए जाने का आदेश पारित किया था। इसके बाद ट्रिपल टेस्ट OBCआरक्षण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए यूपी सरकार ने 28 दिसंबर को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया। 5 सदस्यीय आयोग 6 महीने के लिए गठित हुआ है। जो सर्वे करके रिपोर्ट शासन को सौंपेगा। रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सदस्यों में चोब सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, संतोष विश्वकर्मा और ब्रजेश सोनी शामिल हैं।

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