भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह को बड़ी राहत
स्वतंत्रदेश,लखनऊ:इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रहे एक अपराधिक मामले को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने उनके खिलाफ दाखिल चार्जशीट व समन आदेश को भी रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने सांसद बृजभूषण शरण सिंह की याचिका पर पारित किया।
याची के विरुद्ध अयोध्या के राम जन्म भूमि थाने में वर्ष 2014 में आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर आरोप था की उन्होंने सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन किया। मामले में विवेचना के उपरांत पुलिस ने उनके खिलाफ निचली अदालत में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया था। इस पर संज्ञान लेते हुए एसीजेएम प्रथम फैजाबाद ने 11जून 2015 को सांसद को हाजिर होने के लिए समन किया था।
आरोप पत्र वा समन आदेश को चुनौती देते हुए सांसद की ओर से दलील दी गई कि सीआरपीसी के प्रावधानों के अंतर्गत आईपीसी की धारा 188 के तहत मात्र परिवाद दाखिल किया जा सकता है। धारा 188 के तहत न तो एफआईआर दर्ज हो सकती है और न ही चार्जशीट पर निचली अदालत संज्ञान ले सकती है। सरकारी वकील कानून के इस प्रावधान का विरोध नहीं कर सके।