उत्तर प्रदेशराज्य

कैदियों की समय पूर्व रिहाई के लिए शासन ने दी रियायत

स्वतंत्रदेश ,लखनऊ:उत्तर प्रदेश शासन ने सजायाफ्ता कैदियों की समय पूर्व रिहाई के लिए पहले के नियमों में संशोधन करने का फैसला किया है। अब शिक्षक दिवस, अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर भी शर्तों के साथ रिहाई हो सकेगी। पहले गणतंत्र दिवस, महिला, विश्व स्वास्थ्य, मजदूर, विश्व योग व स्वतंत्रता दिवस समेत गांधी जयंती के मौके पर इस रिहाई का प्राविधान था।

ब 60 वर्ष की आयु पूरी करने की शर्त हटा दी गई है।

अपर मुख्य सचिव कारागार प्रशासन एवं सुधार अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि पूर्व की नीति में संशोधन किया गया है। इसमें जिन बंदियों ने 16 वर्ष की अपरिहार और 20 वर्ष की सपरिहार सजा पूरी की हो, उसे प्रतिबंधित श्रेणी से बाहर रहने पर रिहाई के लिए उपयुक्त माना जाएगा। पहले की 60 वर्ष की आयु पूरी करने की शर्त हटा ली गई है।

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