उत्तर प्रदेशराज्य

सुप्रीम कोर्ट में किया अंतरिम जमानत का विरोध

स्वतंत्रदेश,लखनऊ:सीतापुर जेल में बंद सपा विधायक आजम खान की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि आजम खान को अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं। वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान की अंतरिम जमानत देने का विरोध किया है। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा कि आजम खान आदतन अपराधी और भू-माफिया हैं। उनके खिलाफ नया मामला फर्जी दस्तावेज से स्कूल को NOC दिलाने का और केस दर्ज करने वाले अधिकारी को धमकाने का है।

नया मामला फर्जी दस्तावेज से स्कूल को NOC दिलाने और केस दर्ज करने वाले अधिकारी को धमकाने का है। इस पर कोर्ट में सुनवाई हुई थी।

आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा कि ‘आजम खान का जब बयान दर्ज किया जा रहा था, तब उन्होंने जांच अधिकारी को धमकी दी है। इस दौरान एएसजी ने आजम खान द्वारा अधिकारियों को दी गई धमकी कोर्ट रूम में पढ़ी।

आजम ने कहा था- मेरी सरकार आई तो एक-एक का बदला लूंगा

एएसजी ने बताया, ‘आजम खान ने कहा था कि मैं अभी मरने वाला नहीं हूं। मेरी सरकार आएगी तो एक-एक का बदला लूंगा और तुम्हें भी इस जेल में आना होगा। मेरी सरकार आने दो देखो क्या हाल करता हूं, जिस SDM ने मेरे खिलाफ मुकदमा किया उसको छोडूंगा नहीं, मेरी सरकार आने दो।’

इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि “यह धमकी नहीं है, यह तो नेता रोज कहते हैं। आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वह दो साल से जेल में हैं। उन्हें अब जमानत दे दी जानी चाहिए। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हम आजम खान की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं।

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