उत्तर प्रदेशराज्य
कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट मुस्लिम ला बोर्ड
स्वतंत्रदेश,लखनऊ:आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड ने राय दी है कि मुसलमानों को समान नागरिक संहिता के मुद्दे को तूल नहीं देना चाहिए। यह कहते हुए कि समान नागरिक संहिता सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है और दूसरे समुदाय भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। बोर्ड ने यह भी सुझाव दिया है कि समान नागरिक संहिता के खिलाफ किसी किस्म के आंदोलन या प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है।
सूत्रों के अनुसार मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड ने हिजाब विवाद पर कहा कि संविधान ने देश के सभी नागरिकों को अपनी पसंद का लिबास पहनने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब विवाद पर फैसला सुनाते हुए संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 और 26 के प्राविधानों को नजरअंदाज किया है। लिहाजा बोर्ड को कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है।