उत्तर प्रदेशराज्य

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

स्वतंत्रदेश,लखनऊ:यूपी में अब 28 फरवरी तक बेदखली, ध्वस्तीकरण, बैंकों की नीलामी कार्रवाई पर लगी रोक बढ़ा दी गई है। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह फैसला किया है। उसने इस अवधि में समाप्त होने वाले सभी अंतरिम आदेशों को स्वतः संज्ञान लेकर 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। यह आदेश हाईकोर्ट और उसके नियंत्रणाधीन प्रदेश की सभी अदालतों, अधिकरणों और अर्द्ध न्यायिक फोरम पर भी लागू होगा। हाईकोर्ट ने इसी प्रकार जमानत, अग्रिम जमानत या अन्य आदेश की इस बीच खत्म हो रही अवधि भी बढ़ा दी है।

हाईकोर्ट ने यूपी में अब 28 फरवरी तक बेदखली, ध्वस्तीकरण, बैंकों की नीलामी कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

यही नहीं हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इस बीच कोरोना संक्रमण के चलते भवन खाली कराने, बेदखली या ध्वस्तीकरण जैसे आदेशों के अमल पर 28 फरवरी तक रोक लगी रहेगी। कोर्ट ने राज्य सरकार, निकायों, एजेंसियों, सरकारी तंत्रों को बेदखली और ध्वस्तीकरण कार्रवाई 28 फरवरी तक धीमी रखने का आदेश दिया है।साथ ही बैंकों व वित्तीय संस्थानों को भी 28 फरवरी तक किसी प्रकार की नीलामी करने से रोक दिया है। कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई बहुत जरूरी होने पर सक्षम अदालत में अर्जी देकर पक्षों को सुनकर आदेश प्राप्त किया जा सकता है।

कोर्ट ने आदेश की प्रति सभी संस्थाओं को प्रेषित करने तथा मीडिया में प्रसारित करने का निर्देश दिया है ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। यह आदेश चीफ जस्टिस राजेश बिंदल तथा जस्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने कोविड 19 संक्रमण को देखते हुए कायम जनहित याचिका पर दिया है।

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