उत्तर प्रदेशराज्य

OBC और EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

स्वतंत्रदेश,लखनऊ:नीट काउंसलिंग का शुरू होने का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर। नीट परीक्षा के माध्यम से पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन के लिए अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) को क्रमश: 27 फीसदी और 10 फीसदी आरक्षण देने के केंद्र और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) के निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय में आज, 16 नंवबर 2021 को सुनवाई होनी है।

 नीट परीक्षा के माध्यम से पीजी दाखिले के लिए ओबीसी और EWS को क्रमश 27 फीसदी और 10 फीसदी आरक्षण देने के केंद्र और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) के निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय में आज 16 नंवबर 2021 को सुनवाई होनी है।

बता दें कि निर्धारित नियमों एवं कार्यक्रम के मुताबिक ऑल इंडिया कोटे (AIQ) की 50 फीसदी के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 25 अक्टूबर से ही शुरू होनी थी, लेकिन MCC द्वारा प्रक्रिया को टाला दिया गया था। साथ ही, केंद्र द्वारा उच्चतम न्यायालय में कहा गया था कि काउंसलिंग लंबित इस मामले पर शीर्ष अदालत के आदेश के बाद ही शुरू की जाएगी।

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