उत्तर प्रदेशराज्य

उत्तर पुस्तिका गलत जांचने पर दो परीक्षकों पर लगा जुर्माना

स्वतंत्रदेश,लखनऊ : माध्यमिक शिक्षा परिषद की यूपी बोर्ड परीक्षा में उत्तर पुस्तिका गलत तरीके से जांचने पर दो परीक्षकों के खिलाफ न्यायालय ने निर्णय दिया है। निर्णय में कहा गया है कि दोनों परीक्षक को पांच वर्ष तक बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं करेंगे। साथ ही दोनों को 50-50 हजार की धन राशि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में तत्काल जमा करना होगा।

                निर्णय में कहा गया है कि दोनों परीक्षक पांच वर्ष तक बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं करेंगे।

बताते चलें कि वर्ष 2020 की हाईस्कूल परीक्षा में परीक्षार्थी कुमारी शिवानी राजपूत ने गणित केवल प्रश्नपत्र की परीक्षा दी थी। इसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करने वाले संबंधित परीक्षक अजीमुद्दीन अशरफ इस्लामिया इंटर कालेज के परीक्षक मुहीबुद्दीन खान व डीएवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के उप प्रधान परीक्षक घन श्याम ने त्रुटिपूर्ण कापी जांच दी थी। जिसे लेकर छात्रा कुमारी शिवांगी ने न्यायालय में वाद दायर किया था। न्यायालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि न्यायालय का जो भी आदेश मिला है उसका अनुपालन कराया जाएगा।

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