नीट पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में आरक्षण मामला..
देश भर में जेईई-नीट परीक्षाओं को लेकर जारी तनाव के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई। इस अहम सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों नीट को पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पाठ्यक्रमों में इन-सर्विस डॉक्टरों को सीटों के आरक्षण का लाभ देने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट मे हुई एक अहम सुनवाई में 5 जजों की की पीठ ने कहा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया(Medical Council Of India) के पास पोस्ट ग्रेजुएट(पीजी कोर्स) में प्रवेश के लिए इन-सर्विस डॉक्टरों को आरक्षण देने या ना देने की कोई शक्ति नहीं है।
सरकारी डॉक्टरों के पीजी प्रवेश में आरक्षण पर SC ने कहा MCI को नौकरी कर रहे डॉक्टरों के पीजी प्रवेश मे आरक्षण के नियम बनाने का अधिकार नहीं। लेकिन राज्य को गांव और दूरस्थ इलाकों में नौकरी कर रहे डॉक्टरों को पीजी में आरक्षण देने का अधिकार है राज्य इसके लिए वर्क बांड भराएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को दिए अपने फैसले में कहा था कि नीट-जेईई की प्रवेश परीक्षाएं तय समय पर ही होंगी, कोरोना से जिंदगी नहीं थम सकती। कई राज्य सरकारों ने इस पर पुनर्विचार की मांग भी की है। परीक्षाओं को स्थगित कराने को लेकर जो राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं उनमें पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र शामिल हैं। हालांकि इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग दिल्ली और ओडिशा भी कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पुनर्विचार याचिका में इन राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। फिलहाल इन परीक्षाओं को आयोजित करने को लेकर अलग-अलग राज्यों में तैयारियां शुरू हो गई हैं।