ई-रिक्शा और टेंपो-टैक्सी के लिए 10 नए नियम लागू
स्वतंत्रदेश ,लखनऊ:सड़कों पर अराजकता का पर्याय बन चुके ई-रिक्शा के साथ ही टेंपो-टैक्सी तथा ई-कार्ट्स को नियमों से बांधा जाएगा। नगर निगम अब इनके रूट तय करने के साथ ही वार्षिक शुल्क लेकर लाइसेंस जारी करेगा। नियमों के उल्लंघन पर नगर निगम इन वाहनों पर अर्थदंड लगाने के साथ ही जब्त करके नीलाम भी कर सकता है। ई-रिक्शा, ई-कार्टस के संचालन के लिए अब तक कोई नियम ही नहीं था और बिना किसी रोक-टोक के वे मुख्य मार्गों से लेकर राजमार्ग पर दौड़ रहे हैं।

टेंपो-टैक्सी का परमिट तो परिवहन विभाग जारी करता था, लेकिन सड़कों पर चलने का कोई नियम नहीं बना था। अब नगर निगम सीमा में ई-रिक्शा, टेंपो टैक्सी, ई-कार्टस और ई भार वाहन चलाने के लिए नियमों का पालन करना होगा। मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक चली सदन की बैठक के बाद महापौर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि लखनऊ नगर निगम टेंपो-टैक्सी, ई-रिक्शा, ई-कार्टस और ई भार वाहन नियमावली एवं नियंत्रण उपविधि 2024 को मंजूरी दे दी गई है।
चालकों की आयु को 18 से 60 वर्ष निर्धारित करते हुए उन्हें आवेदन करते समय ही अपनी मेडिकल रिपोर्ट को लगाना होगा कि वह किसी संक्रमण या बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है।
चिह्नित मार्गों पर ही वाहन चलाने की अनुमति दी जाएगी, प्रतिबंधित मार्गों पर वाहन चलता मिला तो अर्थदंड के साथ ही उसे जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम से लाइसेंस लिए बिना वाहन चलाते मिलने पर अर्थदंड के साथ ही उसे जब्त कर नीलाम भी किया जाएगा।
ई-रिक्शा, टेंपो-टैक्सी के संचालन में ये नियम लागू होंगे
व्यस्तम मार्गों और चौराहों पर टेंपो-टैक्सी, ई-रिक्शा, ई-कार्ट के लिए ठहराव स्थल बनाए जाएंगे।
निजी ई-रिक्शा सवारी पांच सीटर (मय चालक) और निजी ई-रिक्शा भार वाहन का आठ सौ रुपये वार्षिक लाइसेंस पड़ेगा।
ई-रिक्शा सवारी व भार वाहन चालक लाइसेंस शुल्क दो सौ रुपये
ई-रिक्शा सवारी पांच सीटर (रिक्शा मालिक किराये पर संचालन के लिए) एक हजार रुपये
लाइसेंस तभी जारी होगा, जब टेंपो, टैक्सी, ई-रिक्शा सवारी व भार वाहन, ई-कार्ट चालू हालत में होंगे। उन्हें स्वीकृत आकार में ही होना चाहिए।
चिह्नित मार्गों पर ही ये वाहन चलेंगे प्रतिबंधित मार्गों पर अर्थदंड लगेगा और वाहन जब्त किया जाएगा।
चालकों के पास आरटीओ से जारी चालक प्रमाण पत्र भी देना होगा।
नियमों का उल्लंघन करने पर पांच सौ का अर्थदंड लगाया जाएगा। बाद में पचास रुपये प्रति दिवस के हिसाब से अर्थदंड लगाया जाएगा।
बिना अनुमति के वाहन चलाते मिलने पर उसे जब्त करने के साथ ही 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड लगेगा।
15 दिन बाद नगर आयुक्त वाहन स्वामी को सूचना देकर वाहनों को नीलाम कर देंगे।