उत्तर प्रदेश में होगा पुलिस का कड़ा पहरा
स्वतंत्रदेश,लखनऊ:उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते त्योहारों से जुड़े आयोजनों पर पुलिस का कड़ा पहरा होगा। कंटेनमेंट जोन में किसी भी त्योहार से जुड़ी गतिवधियों की अनुमति नहीं होगी। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने आने वाले दिनों में नवरात्र, दुर्गापूजा, दशहरा, बारावफात, दीपावली, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा और क्रिसमस से जुड़े आयोजनों में कोविड-19 की गाइडलाइन का अनुपालन कराने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रत्येक आयोजन स्थल पर कोविड-19 की गाइडलाइन और सुरक्षा उपायों के प्रचार-प्रसार के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम जरूर लगाए जाएं।
डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी त्योहार से जुड़ी गतिवधियों की अनुमति नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन में किसी आयोजक, कर्मचारी अथवा अन्य आगन्तुकों के आने-जाने की अनुमति भी नहीं होगी। धार्मिक आयोजनों को लेकर संबंधित कमेटियों व संगठनों के साथ बैठक कर सभी तैयारियां पहले ही पूरी करने का निर्देश दिया है। कहा है कि पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित कराएं कि सभी आयोजनों में शारीरिक दूरी के मानक व सुरक्षा से जुड़े अन्य उपायों का हर सूरत में पालन हो। संबंधित कमेटी व संगठन के लोग भी सुरक्षा उपायों का अनुपालन कराने के लिए पर्याप्त निरीक्षण की व्यवस्था करें।
डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने कहा है कि आयोजक फेस कवर, मास्क, हैंड सेनेटाइजर, साबुन व सुरक्षा से जुड़े अन्य उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था करें। आयोजन स्थलों पर थर्मल स्कैनिंग, शारीरिक दूरी व मास्क के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए वालंटियर भी मुस्तैद रहें। कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश व निकास के अलग-अलग रास्ते भी हों। डीजीपी ने कहा है कि आयोजन स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जाए। इसके अलावा प्रत्येक आयोजन स्थल पर कोविड-19 की गाइडलाइन व सुरक्षा उपायों के प्रचार प्रसार के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम जरूर लगाए जाएं।
त्योहारों से जुड़ी गतिविधियों, कार्यक्रमों के दौरान कोविड-19 से बचाव व नियंत्रण के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से दिशा-निर्देश जारी किये जाने के बाद नौ अक्टूबर को मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने भी इस बाबत गाइडलाइंस जारी कर दी थी। जिसमें कहा गया था कि अक्टूबर से दिसंबर तक त्योहारी सीजन के दौरान कंटेनमेंट जोन में किसी भी त्योहार से जुड़ी गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन से किसी भी आयोजक, कर्मचारी या विजिटर को आयोजन में आने की अनुमति भी नहीं होगी। रामलीला, दशहरा से संबंधित सामूहिक गतिविधियां यदि किसी बंद स्थान, हॉल या कमरे में होती हैं तो उसकी निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत या अधिकतम 200 व्यक्तियों को ही फेस मास्क, शारीरिक दूरी, थर्मल स्क्रीनिंग सैनिटाइजेशन व हैंड वॉश की उपलब्धता के साथ उसमें शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। यदि यह गतिविधियां खुले स्थान या मैदान में होती हैं तो क्षेत्रफल के अनुसार कोविड से बचाव के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।