ट्रांसफर-पोस्टिंग पर यूपी सरकार सख्त
स्वतंत्रदेश,लखनऊ:यूपी में ट्रांसफर के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को तय समय सीमा में कार्यभार संभालना ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विभागीय कार्रवाई होगी। तबादला नीति के मुताबिक उसे कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से नई तबादला नीति को लेकर 17 सूत्रीय गाइड लाइन जारी की गई है। इसमें कहा गया कि तबादला होने के बाद अगर कोई अधिकारी, कर्मचारी को कार्यमुक्त नहीं करता है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तबादला होने के एक सप्ताह के अंदर नया काम शुरू करना होगा।
तबादले में ग्रुप ए और बी में उनको पहले प्राथमिकता मिलेगी, जिन्होंने जिले में कम से कम 3 साल और मंडल में 7 साल की नौकरी पूरी कर ली हो। इसको तय करने के लिए कट ऑफ डेट 31 मार्च रहेगी।
जिसका काम बढ़िया, उनको अच्छी पोस्टिंग मिलेगी
ग्रुप सी और डी में मेरिट के आधार पर ऑनलाइन तबादला होगा। यानी जिसका काम बेहतर होगा, उनको इच्छा अनुसार जिला मिल सकता है। इसमें संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष की टिप्पणी जरूरी होगी। उनके द्वारा अच्छे काम के अनुमोदन के बाद मेरिट बेहतर मानी जाती है। जिसका काम खराब रहा होगा, उसका तबादला कहीं भी किया जा सकता है।जिन बच्चों का दिमाग थोड़ा कम है, वैसे बच्चों के मां-बाप को राहत दी गई है। उनका तबादला डॉक्टर की सलाह के बाद उस जगह पर किया जाएगा, जहां उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। ऐसे में कर्मचारी और अधिकारी आवेदन कर रूटीन में अपना तबादला करा सकते हैं। 30 जून के बाद विभागीय मंत्री या फिर सीएम से अनुमति लेनी पड़ेगी।