पंचायत चुनाव को लेकर दायर याचिका को सुनने से किया इंकार
स्वतंत्रदेश,लखनऊ :उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के कुछ देर बाद ही यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से हाईकोर्ट जाने को कहा है। इसके साथ ही अब यूपी में पंचायत चुनाव का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है।
सहाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ की गई थी अपील
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि हाइकोर्ट में मुख्य दलीलों को नहीं सुना गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 1995 की आरक्षण सूची के आधार पर चुनाव करना बेहतर प्रयास था लेकिन उसको बदल दिया गया। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम काेर्ट ने मामले में दखल देेने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता से हाईकोर्ट जाने को कहा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई की।
मामले में मंगलवार को ही उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी भी दाखिल की थी। इस अर्जी में प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया था कि जब पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे तब कोर्ट में सरकार का भी पक्ष सुना जाए।
आज ही हुआ था पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने से थोड़ी देर पहले ही उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया था। राज्य में चार चरणों में पंचायत चुनाव कराया जाएगा। पहला चरण 15 अप्रैल को, दूसरा चरण 19 अप्रैल को, तीसरा चरण 26 अप्रैल को, जबकि चौथा और अंतिम चरण का चुनाव 29 अप्रैल को कराया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग के चेयरमैन मनोज कुमार ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चार चरणों में पंचायत चुनाव 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक मतदान कराया जाएगा। 2 मई को मतगणना की जाएगी।