उत्तर प्रदेशराज्य

शॉर्ट ड्रेस पर पाबंदी-जुर्माने का आदेश वायरल

स्वतंत्रदेश,लखनऊ :लखनऊ विश्वविद्यालय  की ओर से हॉस्टल की छात्राओं के शॉर्ट्स कपड़े पहनने पर पाबंदी और जुर्माना लगाए जाने का फरमान गुरुवार को वायरल होने के बाद हंगामा मच गया। वायरल नोट‍िस में कहा गया है कि तिलक महिला छात्रावास में घुटनों से ऊपर कपड़े पहनने, मिनीस्कर्ट, माइक्रो स्कर्ट पहनने पर 100 रुपये जुर्माना लगेगा। वल्गर ड्रेस पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। सुबह से इंटरनेट मीडिया पर  नोटिस वायरल होने के बाद छात्राओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया।

सुबह से इंटरनेट मीडिया पर नोटिस वायरल होने के बाद छात्राओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया। छात्राओं का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस तरह से जबरदस्ती के फरमान को लागू नहीं कर सकता है।

छात्राओं का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस तरह से जबरदस्ती के फरमान को लागू नहीं कर सकता है।  इस मामले में विश्वविद्यालय के तिलक हाॅस्‍टल की प्रोवोस्‍ट भुवनेश्वरी भारद्वाज का कहना है कि उनकी तरफ से ऐसी कोई भी नोटिस जारी नहीं की गई है। यह नोटिस पूरी तरह से फर्जी है। नोटिस पर उनके हस्ताक्षर भी नहीं है।  किसी छात्रा ने शरारत में ऐसा किया है।

विश्वविद्यालय की चीफ प्रोवोस्‍ट प्रोफेसर नलिनी पांडे का कहना है कि यह नोटिस विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से नहीं जारी की गई है। प्रत्येक नोटिस हस्ताक्षर के साथ विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाती है। वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर दिनेश कुमार ने श‍िकायत म‍िलने के बाद मामले को गंभीरता से ल‍िया है। उन्‍होंने कहा क‍ि ‘मामला मेरे संज्ञान में आया है, शाम को हॉस्टल जाकर मामले की पूरी पड़ताल करेंगे।

Related Articles

Back to top button