उत्तर प्रदेशराज्य

योगी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को मिली जमानत

स्वतंत्रदेश,लखनऊ :उत्‍तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले कामरान अमीन खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जमानत दे दी। वह छह महीने से अधिक समय से जेल में था। यह आदेश जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने अभियुक्‍त के बिना शर्त माफी मांगने, पछतावा होने और भविष्य में ऐसी घटना न दोहराने का आश्वासन पर पारित किया है।

लखनऊ गोमतीनगर थाने पर मुकदमा दर्ज कर उसे 26 मई 2020 को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्‍त छह महीने से अधिक समय से जेल में था।

दरअसल, उत्‍तर पुलिस के हेडक्वार्टर स्थित सोशल मीडिया डेस्क के वाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर मुख्यमंत्री को मुसलमानों का दुश्मन बताते हुए बम से मारने की धमकी दी गई थी। अभि‍युक्‍त के खिलाफ गोमतीनगर थाने पर मुकदमा दर्ज कर उसे 26 मई 2020 को गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अभियुक्त की ओर से दाखिल बिना शर्त माफीनामे का संज्ञान लिया। जिसमें कहा गया कि उसे अपने किए पर पछतावा है।

कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन में बेरोजगारी की वजह से वह निराशा की स्थिति में था और अपने इस कृत्य के परिणामों को समझने में असमर्थ था। उसने कोर्ट से अनुरोध किया कि उसके मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। माफीनामे पर गौर करने के बाद कोर्ट ने उसे सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही चेताया कि भविष्य में ऐसा अपराध न दोहराए।

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