उत्तर प्रदेशराज्य

नगर निगम में ऑफलाइन म्यूटेशन पूरी तरह बंद

स्वतंत्रदेश,लखनऊ :लंबे समय से चल रही कवायद के बाद नगर निगम ने संपत्तियों के ऑफलाइन म्यूटेशन (नामांतरण) पर रोक लगा दी है। अगर कोई नगर निगम कार्यालयों में संपत्ति का म्यूटेशन कराने आएगा, तो उसे भी ऑनलाइन प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तीन दिन पहले ही इस नई व्यवस्था को लागू किया गया है। जोनल अधिकारियों को ऑफलाइन म्यूटेशन पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

ऑफलाइन म्यूटेशन में भवन स्वामियों का शोषण होता था। उन्हें बेवजह दौड़ाया जाता था। वर्ष भर से म्यूटेशन प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की तैयारी चल रही थी

दरअसल, ऑफलाइन म्यूटेशन में भवन स्वामियों का शोषण होता था। उन्हें बेवजह दौड़ाया जाता था। वर्ष भर से म्यूटेशन प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन जोनल अधिकारी से लेकर राजस्व वसूली से जुड़े लोग अपनी कमाई के चक्कर में ऑनलाइन प्रक्रिया से दूरी बनाए रहे। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि ऑफलाइन म्यूटेशन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है।

ऐसे होगा ऑनलाइन म्यूटेशन

  • ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए नगर निगम की बेवसाइट एल.एम.सी. यूपी.एनआइसी.इन पर जाना होगा
  • इसके बाद म्यूूटेशन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। आवेदन करने वाले को स्क्रीन के ऊपर दिए गए दो विकल्प न्यू म्यूटेशन और म्यूटेशन स्टेटस में से न्यू म्यूटेशन पर क्लिक करना होगा
  • इसके बाद एक विंडो ओपन होगी, जिसमें आवेदन करने वाले को मोबाइल नंबर, हाउस आइडी और स्क्रीन पर दिए गए सिक्योरिटी पिन डालने के बाद ओटीपी जनरेट करना होगा
  • प्रक्रिया पूरी करने के बाद आवेदक को निर्धारित म्यूटेशन फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। तब विभाग ऑनलाइन नोटिस जारी करेगा और संबंधित जोनल अधिकारी को भेज दिया जाएगा। कोई आपत्ति न मिलने पर निर्धारित समय सीमा 30 दिन में जोनल अधिकारी म्यूटेशन को मंजूरी देंगे। आवेदक का नाम नगर निगम के अभिलेखों में दर्ज होने के बाद उसे नया बिल भेजा जाएगा।

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