उत्तर प्रदेशराज्य

यूपी के इन जिलों में पटाखों के भंडारण-बिक्री पर होगी कार्रवाई

स्वतंत्रदेश,लखनऊसर्वाेच्च न्यायालय के दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आठ जिलों में पूरी सख्ती बरते जाने का निर्देश दिया गया है।

पटाखों के निर्माण, संग्रहण व बिक्री (आनलाइन विक्रय सहित) तथा उपयोग पर लगा प्रतिबंध मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली व मुजफ्फरनगर में प्रभावी रहेगा।

प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें पांच वर्ष तक की साज व एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रविधान है। एक बार उल्लंघन पर सुनाए जाने के बाद दोबारा पकड़े जाने पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।

इन जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण व उपयोग की शिकायत सीधे यूपी 112 पर की जा सकती है। 112 नंबर डायल करने अलावा व्हाट्सएप नंबर 7570000100 पर व 7233000100 नंबर पर एसएमएस के माध्यम से, यूपी 112 के फेसबुक व एक्स अकाउंट पर भी शिकायत की जा सकती है।उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट https://uppcb.up.gov.in/ पर “Public Grievances related to Fire Crackers (NCR-U.P.)” के विकल्प पर जाकर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

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