उत्तर प्रदेशराज्य

जेवर एयरपोर्ट का होगा विस्तार

स्वतंत्रदेश ,लखनऊमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। नागरिक उड्डयन विभाग के इस प्रस्ताव के तहत जेवर एयरपोर्ट के फेज-2 व फेज-3 के निर्माण कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना है।

वहीं, मुख्यमंत्री ने सोमवार की शाम अपने सरकारी आवास पर जेवर एयरपोर्ट के संबंध में समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने अब तक हुए निर्माण कार्यों की प्रगति जानी और विस्तारीकरण के प्रस्ताव पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट के निर्माण में धीमी प्रगति पर भी नाराजगी जताई।

उन्होंने अधिकारियों को यहां का निर्माण कार्य तेज गति से चलाने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार इस एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अप्रैल माह में कराना चाहती है। सूत्रों के अनुसार एयरपोर्ट के पहले चरण का काम पूरा होने में मई तक का समय लग सकता है।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए खरीदी जाएंगी तीन बोलेरो

कैबिनेट ने न्याय विभाग के लिए तीन नए वाहन खरीदे जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है। मथुरा, गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के उपयोग के लिए एक-एक महिंद्रा बोलेरो खरीदी जाएंगी।गौतमबुद्धनगर में निर्माणाधीन जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट में जल्द थाने की स्थापना होगी। शासन ने थाने की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की समुचित सुरक्षा व्यवस्था के लिए थाने की स्थापना का निर्णय किया गया है। एयरपोर्ट परिसर में एक हजार वर्ग मीटर में थाना बनेगा। इस थाने की स्थापना के लिए नवीन थानों की स्थापना के लिए निर्धारित भूमि के मानक में छूट प्रदान की गई है। गृह विभाग ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है।

12 मार्च तक लाइसेंस फीस जमा करें ई-लाटरी आवंटी

ई-लाटरी के प्रथम चरण में चयनित अनंतिम आवंटियों को अपनी बेसिक लाइसेंस फीस या लाइसेंस फीस जमा होने के प्रमाण को संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में 12 मार्च की शाम चार बजे तक अनिवार्य रूप से जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश ने स्पष्ट किया है कि प्रमाण के रूप में cms.upexciseonline.co पोर्टल पर जमा किए गए चालान अथवा उसकी प्रति को स्वीकार किया जाएगा। निर्धारित समयावधि में दस्तावेज जमा न करने की स्थिति में आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

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