उत्तर प्रदेशराज्य

 नया आदेश, भूलकर भी की ये गलती तो होगा एक्शन

 स्वतंत्रदेश,लखनऊयदि आप सोसायटी या कॉलोनी में क्रिसमस व नववर्ष की पार्टी करने की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पार्टी करने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के पार्टी करने पर पुलिस-प्रशासन उसे तत्काल बंद करा देगा। कानूनी कार्रवाई भी होगी। इसलिए ऑनलाइन आवेदन करके पार्टी की अनुमति ले लें। उसके बाद भरपूर आनंद उठाएं।

क्रिसमस व नववर्ष की पार्टियों को लेकर सोमवार को कलक्ट्रेट में नार्को कोर्डिनेशन मैनेजमेंट की जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। अपर जिलाधिकारी राजस्व एवं प्रशासन अतुल कुमार ने कहा कि क्रिसमस एवं नववर्ष पर सोसायटियों व कॉलोनियों में जिला प्रशासन की ओर से अनुमति लेने के बाद ही पार्टी का आयोजन होगा।पार्टी में कलाकारों द्वारा कार्यक्रम एवं शराब का सेवन करने हेतु जिला मनोरंजन कर विभाग व आबकारी विभाग से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति का आयोजन पाया जाएगा तो पार्टी तत्काल बंद कराया जाएगा। आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अनुमति के बाद केवल उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु मान्य शराब का ही प्रयोग होगा। 

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