उत्तर प्रदेशराज्य

होली पर्व को लेकर प्रशासन ने कसी कमर, शराब की दुकानें रहेंगी बंद

 स्वतंत्रदेश ,लखनऊरंगों के पर्व होली को शान्ति व सौहार्द से मनाने को लेकर जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने सभी तहसीलों के उप जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये हैं। तय किया गया है कि आगामी 24 से 27 मार्च तक विशेष सतर्कता बरती जाये। पर्व पर शराब की दुकानें बन्द रखने के निर्देश दिये गये हैं।निर्देशों में कहा कि सभी उप जिलाधिकारी थाना स्तर व तहसील स्तर पर पुलिस क्षेत्राधिकारी के साथ होलिका दहन समिति व शान्ति समिति की बैठक कर लें। ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर होली पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी कर लें। ग्रामीण क्षेत्रों में लेखपाल व राजस्व निरीक्षकों की तैनाती भी कर लें। होलिका दहन स्थलों को चिह्नित कर लें, अगर यहां कोई विवाद है, तो पर्व से पूर्व उसका समाधान कर लें।

होलिका दहन स्थलों पर चाक-चौबंद के निर्देश

नये स्थानों पर होलिका दहन की अनुमति न दी जाये, होलिका दहन स्थलों पर चाक-चौबन्द सफाई व्यवस्था रख कर चूना डलवा दिया जाये। साथ ही इन स्थलों पर अग्नि शमन यन्त्रों की व्यवस्था भी की जाये। होली पर्व पर किसी भी प्रकार के जुलूस प्रशासन से अनुमति लेकर ही निकाले जायें। अवैध शराब के नियंत्रण को आबकारी अधिकारी टीम गठित कर कार्यवाही करें।

होली के दिन देशी व विदेशी शराब की दुकानें बन्द रखने जिला आबकारी अधिकारी आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें। परम्परागत आयोजन से अलग किसी भी कार्यक्रम की अनुमति न दी जाये। होली के जुलूस के समय तेज आवाज वाले वाद्य यंत्रों, आतिशबाजी, उत्तेजित नारे न लगाये जायें, डीजे की ध्वनि सीमा नियमानुसार ही रखी जाये।

होली पर्व पर भीड़भाड़ वाली जगहों पर चेकिंग के आदेश

होली पर्व पर भीड़भाड़ वाले स्थानों बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की जाये। अफवाहों पर सतर्क दृष्टि रखी जाये। हर्ष फायरिंग न की जाये, जुलूस में शस्त्र लेकर जाने की अनुमति न दी जाये।

होली पर्व पर यातायात के साथ-साथ बिजली, पेयजल आपूर्ति निर्वाध रूप से की जाये। होली के पूर्व अभियान चला कर खाद्य पदार्थो की दुकानों पर छापे डाल कर जांच करायी जाये। मावा, मिष्ठान व मसाला की दुकानों के नमूने लिये जायें। इसके अलावा पर्व को लेकर जिलाधिकारी ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

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