नाबालिग ने चलाई गाड़ी तो अभिभावकों पर मुकदमा; वसूला जाएगा इतना जुर्माना
स्वतंत्रदेश , लखनऊ18 साल से कम उम्र के बच्चे रविवार से अगर दोपहिया अथवा चार पहिया गाड़ी चलाते मिले तो उनके अभिभावकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इतना ही नहीं, अभिभावकों से 25 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा। ट्रैफिक पुलिस रविवार सुबह 11 बजे से चौराहों और स्कूलों के आस-पास निरंतर यह चेकिंग अभियान चलाएगी।कमलेश दीक्षित ने बताया कि आए दिन बढ़ रहे हादसों के मद्देनजर यह व्यवस्था की जा रही है। 18 साल के कम उम्र के बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाले बच्चे वाहन नियंत्रित नहीं कर पाते, इसलिए हादसे होते हैं। अभिभावकों से अपील है कि वह किसी भी दशा में बच्चों को वाहन न दें। बच्चे वाहन चलाते मिले तो मोटर वाहन यान अधिनियम की धारा 199-क के तहत कार्रवाई की जाएगी।
18 वर्ष से कम बच्चे चलाते मिले वाहन तो होगी यह कार्रवाई
- अभिभावक/संरक्षक/वाहन स्वामी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
- अभिभावकों पर 25 हजार रुपये तक जुर्माना लगेगा।
- 12 महीने के लिए वाहन सीज कर दिया जाएगा।
- अपराध करने वाले बच्चे 25 वर्ष तक की आयु के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित किए जाने का प्रविधान है।
हर साल 12 प्रतिशत बच्चों की होती है हादसों में मौत
आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में हर साल करीब 15 से 18 हजार और लखनऊ में करीब 500 लोगों की मौत सड़क हादसे में होती है। इसमें से 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 12 प्रतिशत होते हैं। हर साल इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की मौत होना बेहद चिंताजनक है।