उत्तर प्रदेशराज्य

मतदान में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए निर्वाचन आयोग ने उठाया एक और कदम

मतदान में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए निर्वाचन आयोग ने एक और कदम उठाया है। पहले मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगेगी फिर रजिस्टर में हस्ताक्षर करेगा।स्याही को मिटा दिया गया या फिर पहले लगी हुई स्याही का शक हुआ तो ऐसे मतदाता वोट नहीं डाल सकेंगे। मतदाताओं के नाम, पहचान पत्र की अलग सूची तैयार होगी। स्याही सात सेकेंड में अपना असर दिखाएगी। स्याही लगाने से पूर्व मतदान कार्मिक तर्जनी के नाखून से लेकर पोर से चिकनाई युक्त पदार्थ को हटाएंगे।चुनाव-2019 हो या फिर विधानसभा चुनाव-2022। हर चुनाव में अमिट स्याही लगने के बाद लोग उसे मिटा कर फर्जी मतदान करने का प्रयास करते हैं। इस चुनाव में अमिट स्याही लगाने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। सबसे पहले मतदान अधिकारी प्रथम द्वारा मतदाता की पहचान की जाएगी।

निर्वाचक नामावली में उसका नाम होने के बाद उसे मतदान कार्मिक द्वितीय के पास भेज दिया जाएगा।मतदान अधिकारी द्वितीय द्वारा मतदाता की बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली की सफाई की जाएगी फिर अमिट स्याही लगाई जाएगी। इसके बाद मतदाता द्वारा रजिस्टर में हस्ताक्षर किया जाएगा। पूर्व में सबसे पहले मतदाता हस्ताक्षर करता था। इसके बाद स्याही लगाई जाती थी। यूं तो स्याही सात सेकेंड में अपना असर दिखाना शुरू कर देती है लेकिन इसे पूरी तरह से सूखाने और स्पष्ट मार्क बनने में 40 सेकेंड का समय लगता है।

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