उत्तर प्रदेशराज्य

अब लिफ्ट लगवाने वालों को मानने होंगे ये नियम

स्वतंत्रदेश,लखनऊनोएडा ग्रेटर नोएडा की बहुमंजिला इमारतों में लगी लिफ्ट के गिरने के हादसे की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने लिफ्ट एक्ट 2024 को लागू कर दिया है।हादसा होने पर बिल्डिंग स्वामी को 24 घंटे के भीतर जिला मजिस्ट्रेट, संबंधित प्राधिकरण और स्थानीय कोतवाली को इसकी सूचना देनी होगी।लिफ्ट हादसा होने पर बिल्डिंग स्वामी को 24 घंटे के भीतर जिला मजिस्ट्रेट, संबंधित प्राधिकरण और स्थानीय कोतवाली को इसकी सूचना देनी होगी।दुर्घटना होने पर जिला मजिस्ट्रेट विद्युत निरीक्षक से पहले जांच कराएंगे। उसकी रिपोर्ट के बाद ही लिफ्ट दुरुस्त करने का कार्य शुरू किया जाएगा।नियमित जांच करानी होगीसाथ ही अब एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट (एएमसी) करना अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि अब बिल्डर और एओए को नियमित तौर पर लिफ्ट की जांच करानी होगी, जिसकी जानकारी प्राधिकरणों को देनी होगी।बता दें कि देश के 10 राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, हरियाणा, केरल और पश्चिम बंगाल में लिफ्ट एक्ट पहले से लागू है।

10 लाख लोगों को मिली राहत

इस एक्ट के लागू होने से प्रदेश के करोड़ों निवासियों को लाभ होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बहुमंजिला इमारतें गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद में हैं।

ग्रेटर नोएडा और नोएडा में 600 से अधिक बहुमंजिला सोसायटी हैं, 310 के करीब ग्रुप हाउसिंग परियोजना हैं।

इनमें साढ़े चार लाख के करीब फ्लैट हैं, जिसमें करीब 10 लाख लोग रहते हैं। इस एक्ट से लिफ्ट एक्ट लागू होने से जवाबदेही तय हो गई है, जिसका लाभ इन सभी को मिलेगा।

लिफ्ट एक्ट में प्रमुख नियम

  1. लिफ्ट या एस्कलेटर लगवाने के लिए स्वामी को संबंधित प्राधिकरण व प्रशासन से पंजीकरण कराना होगा।
  2. निजी परिसर और सार्वजनिक परिसर के लिए अलग-अलग पंजीकरण होगा।
  3. लिफ्ट लगने के बाद इसके संचालन से पहले राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी।
  4. संचालन से पहले ही एनुअल मेंटेनेंस कान्ट्रेक्ट लेना होगा जिसके तहत नियमित समय में देखरेख का कार्य अनिवार्य कराना होगा, जिसकी जानकारी नियुक्त किए अधिकारी को देनी होगी।
  5. कोई खराबी आने पर तकनीकी टीम या किसी खराबी के दूर करने की दशा में एएमसी तकनीकी टीम से प्रमाण पत्र लेना होगा, जिसे अनुरक्षण लाग बुक में लिखना होगा।
  6. आपातकालीन स्थिति में किसी के फंसने और सुरक्षित बाहर निकालने के लिए साल में दो बार माक ड्रिल कराना होगा।
  7. एक्ट लागू होने के छह महीने के अंदर पंजीकरण कराना होगा।
  8. लिफ्ट शिफ्ट के लिए फिर से पंजीकरण कराना होगा एक्ट से पहले जिन इमारतों में लिफ्ट लग चुकी है उसके पंजीकरण को छह माह में पंजीकरण कराना होगा
  9. लिफ्ट एक्ट के नियम के तहत यदि कोई बदलाव कराना है तो उसे 30 दिन में कराना होगा। इस समयाविधि के बीच कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी
  10. प्रत्येक रजिस्ट्रेशन की अवधि लिफ्ट या एस्कलेटर के संपूर्ण जीवनकाल के लिए होगी।

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