उत्तर प्रदेशराज्य

यूपी सरकार की गाइडलाइन

स्वतंत्रदेश,लखनऊ :सात महीने की लंबी बंदी के बाद अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी सिनेमा, मल्टीप्लेक्स और थिएटर गुरुवार से खुलने जा रहे हैं। चूंकि, कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए कोविड प्रोटोकॉल के पालन की शर्त के साथ ही अनुमति दी गई है। दर्शक क्षमता निर्धारित सीट से पचास फीसद ही होगी और हर शो के बाद हॉल को सैनिटाइज भी करना होगा।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सिनेमा, थिएटर व मल्टीप्लेक्स के संचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव आरके तिवारी की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर सिनेमा, थिएटर व मल्टीप्लेक्स को अपनी निर्धारित क्षमता के अधिकतम 50 फीसद तक दर्शकों के साथ खोले जाने की अनुमति दी गई है। प्रबंधन से जुड़े व्यक्तियों और दर्शकों द्वारा सामान्य क्षेत्र (कॉमन एरिया) और प्रतीक्षा क्षेत्र (वेटिंग एरिया) के बाहर कम से कम छह फीट की शारीरिक दूरी के मानक का पालन करना होगा। हर समय फेस कवर या मास्क का उपयोग, समय-समय पर साबुन से हाथ धोने, सैनिटाइजर तथा खांसते या छींकते समय टिशू या रूमाल का प्रयोग अनिवार्य होगा।

सात महीने की लंबी बंदी के बाद यूपी में सिनेमा मल्टीप्लेक्स और थिएटर गुरुवार से खुलने जा रहे हैं। चूंकि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है इसलिए कोविड प्रोटोकॉल के पालन की शर्त के साथ ही अनुमति दी गई है।

मुख्य सचिव ने बताया कि ऑडिटोरियम के प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर, पंक्तिबद्ध प्रवेश व निर्गमन के लिए शारीरिक दूरी के मानक के अनुरूप गोलाकार चिन्ह की व्यवस्था की जाएगी। कोविड-19 लक्षण रहित व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सिंगल स्क्रीन सिनेमा में दो प्रदर्शन के बीच और मल्टीप्लेक्स में विभिन्न स्क्रीन पर प्रदर्शन के बीच और इनके मध्यांतर व समाप्ति समय में पर्याप्त समय का अंतर रखना होगा। शारीरिक दूरी के मानक का पालन करने के लिए एक सीट छोड़कर दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होगी। जो सीटें बैठने के लिए निर्धारित न हों, उन्हें बुकिंग (ऑनलाइन/विंडो बुकिंग) के दौरान भी चिन्हित किया जाए और इसे सुनिश्चित करने के लिए इसे टेप या फ्लोरोसेंट से मार्क करना होगा।

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इन शर्तों का भी करना होगा पालन

  • अलग-अलग शो के मध्यांतर (इंटरवेल) एक साथ न किए जाएं। इंटरवेल के दौरान सामान्य क्षेत्रों, लॉबी और वॉशरूम में अधिक भीड़ से बचने के प्रयास किए जाएं।
  • खाद्य और पेय क्षेत्र (कैंटीन या फूडकोर्ट) में पर्याप्त संख्या में बिक्री काउंटर हों। काउंटर पर यथासंभव ऑनलाइन लेन-देन किया जाए। हॉल या ऑडिटोरियम के अंदर भोजन और पेय का वितरण निषिद्ध होगा। केवल पैक्ड फूड और पेय पदार्थों की अनुमति होगी।
  • सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स एयर कंडीशंड होने की स्थिति में सीपीडब्ल्यूडी के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए। तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस के बीच, सापेक्ष आर्द्रता 40-70 फीसद के बीच होनी चाहिए। क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था हो।
  • हर शो के बाद पर्याप्त सफाई की जाए। पूरे परिसर को बार-बार विसंक्रमित किया जाए। ऐसे बिंदु जो संपर्क में आते हैं, जैसे दरवाजे, हैंडिल, रेलिंग आदि का समय-समय पर सैनिटाइजेशन करना होगा। लिफ्ट में भी सीमित लोगों को प्रवेश दिया जाए।
  • यदि किसी व्यक्ति को लक्षणयुक्त या पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा दी जाए और परिसर को तत्काल सैनिटाइज कराया जाए।

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