मुख्तार अंसारी को IT नोटिस
स्वतंत्रदेश , लखनऊ:बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुश्किल कम नहीं हो रही है। पुलिस प्रशासन और सरकार के बाद उनके ऊपर इनकम टैक्स विभाग का शिकंजा भी कस गया है। इनकम टैक्स विभाग ने मुख्तार को बेनामी संपत्ति कानून के तहत नोटिस जारी किया है। बेनामी संपत्ति यूनिट ने यह नोटिस बांदा जेल प्रशासन के जरिए मुख्तार अंसारी को दिया है। कुल 127 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति के मामले में मुख्तार अंसारी को दिया गया यह पहला नोटिस है। इस नोटिस में पहले गाजीपुर में 12 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मांगी गई है। बाकी संपत्तियों को लेकर अभी कोई जिक्र नहीं किया गया है।
कमाई कम फिर भी महंगी जमीन खरीदी
मुख्तार अंसारी को दिए गए नोटिस में इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि आपकी कुल संपत्तियों में 12 करोड़ रुपए की गाजीपुर की जमीन गणेश दत्त मिश्रा नाम के शख्स ने खरीदी थी। बताया गया था कि यह जमीन उस वक्त 1.29 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी, लेकिन इनकम टैक्स विभाग को जांच के दौरान पता चला है कि गणेश दत्त मिश्रा की वार्षिक आमदनी बेहद कम है।वह इतनी रकम अदा नहीं कर सकता। इसके साथ ही गणेश दत्त मिश्रा ने इसे खरीदने के लिए जिस कंपनी से लोन लिया है, उस कंपनी में मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग बतौर निदेशक और शेयर होल्डर शामिल हैं। इस तरह से इस जमीन की खरीद-फरोख्त का लिंक मुख्तार से जुड़ता है।पेशी के दौरान बांदा जेल से बाहर आए मुख्तार कभी भी अपनी प्रॉपर्टी को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब नहीं देता है।
मोहम्मद सुहेब मुजाहिद शेयर होल्डर
इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस में कहा है कि जांच के दौरान यह भी पता चला है कि गणेश दत्त की कंपनी में मोहम्मद सुहेब मुजाहिद भी 1 शेयर होल्डर डायरेक्टर है। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी को फर्जी एंबुलेंस मामले में मुख्तार अंसारी के साथ चार्जशीट किया गया है। यानी वह कंपनी भी किसी ना किसी तौर पर मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई है।
जिन कंपनियों से लोन लिया उससे मुख्तार की पत्नी जुड़ी हैं
इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक इन कंपनियों में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी भी किसी न किसी तौर पर जुड़ी हुई हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह बेनाम प्रॉपर्टी किसी ना किसी रूप में मुख्तार अंसारी की ही है। अफशा अंसारी पर पुलिस ने 50 हजार का इनाम घोषित किया हुआ है। फिलहाल अफशा फरार हैं।