श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह मामला
स्वतंत्रदेश,लखनऊ:उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि से संबंधित छह केसों की सुनवाई सोमवार को हुई। इनमें से दो केस में इंतजामिया कमेटी सचिव तनवीर अहमद ने केस के स्थायित्व को चुनौती दी। उन्होंने आदेश सात नियम 11 सीपीसी पर सुनवाई के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। दो अन्य मामलों में अदालत ने पक्षकार को प्रतिवादियों को नोटिस तामील कराने संबंधी आदेश दिए। अदालत ने सभी मामलों में सुनवाई के लिए 27 मार्च की तारीख तय की है।
अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा के वाद में अदालत ने गैरहाजिर चल रहे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नोटिस तामील कराने के लिए पक्षकारों को आदेश दिए। जबकि, महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल त्रिपाठी और ठाकुर केशवदेव मंदिर के सेवायत पवन शास्त्री के केस में इंतजामिया कमेटी के सचिव द्वारा केस के सुने जाने योग्य है या नहीं इसके लिए प्रार्थना पत्र दिया। पक्षकार शिशिर चतुर्वेदी, दुष्यंत सारस्वत सहित सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के केस में अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 27 मार्च की तारीख तय की है।
अधिवक्ता के केस में हाईकोर्ट द्वारा स्टे किया गया
जानकारी रहे कि सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता के केस में हाईकोर्ट द्वारा स्टे किया गया है। पक्षकार हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड केस की पैरवी करने से भाग रहा है। उनको कई दफा नोटिस दिए जा चुके हैं फिर भी हाजिर नहीं हो रहा है। वहीं ईदगाह के सचिव तनवीर अहमद ने बताया कि उन्होंने दो केसों में आदेश 7 नियम 11 की मांग की है। अदालत में प्रतिवादीगण श्रीकृष्ण जन्मस्थान के सचिव कपिल शर्मा के अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री तथा शिशिर चतुर्वेदी के लिए गोपाल खंडेलवाल, महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की पैरोकार छाया गौतम आदि मौजूद रहे।