उत्तर प्रदेशराज्य

श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह मामला

स्वतंत्रदेश ,लखनऊ:उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह प्रकरण से जुड़े एक मामले में मंगलवार को पक्षकार के रूप में ठाकुर केशवदेव अदालत में हाजिर हुए। सिविल जज सीनियर डिवीजन की न्यायाधीश ने इस पर श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडे को लड्डू गोपाल (ठाकुर केशवदेव) जी को आगे से अदालत में न लाने का कहा। 

पक्षकार ने अदालत को बताया कि पिछली तारीख पर पक्षकार संख्या 6 ठाकुर केशवदेव को अदालत में अनुपस्थित दिखाया था। इसलिए वह लड्डू गोपाल जी को लेकर आए हैं। उन्होंने अदालत से ईदगाह की अमीन रिपोर्ट मंगवाने की मांग की। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तारीख तय की है।

श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर दावा

श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडे सहित चार अन्य के द्वारा सिविल जज सीनियर डिवीजन में श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर दावा किया गया है। याचिका में बताया है कि ईदगाह भी इसी जमीन पर मौजूद है। मंगलवार को अदालत में जैसे ही पक्षकार लड्डू गोपाल को लेकर पहुंचे न्यायाधीश रुचि तिवारी ने पूछा भगवान को अदालत में क्यों लाए हैं। 

अदालत से केस की नकल दिलवाने की मांग

इस पर आशतोष पांडे ने बताया कि विगत तारीख को अदालत ने वादी संख्या 6 जिस पर ठाकुर केशवदेव हैं, उनको अनुपस्थित दिखाया था इसलिए वह उन्हें लेकर आए हैं। उन्होंने बताया कि अदालत से उनके द्वारा ईदगाह की अमीन रिपोर्ट की मांग की गई है। विगत तारीख को वह लिखित बहस अदालत में दे चुके हैं। ईदगाह के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि केस से संबंधित कोई नकल उन्हें अभी नहीं दी गई हैं। अदालत से उन्होंने केस की नकल दिलवाने की मांग की। 

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